भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार के आवास और शहरी विकास विभाग ने अपार्टमेंट (स्वामित्व और प्रबंधन) नियम, 2024 को अधिसूचित किया. नियमों का उद्देश्य किसी अपार्टमेंट में सामान्य क्षेत्र के उपयोग को विनियमित करना है. इससे आम खर्चों को पूरा करने के लिए एक साझा कोष बनाने में भी मदद मिलेगी.
रेरा अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप आवंटियों की एसोसिएशन के पक्ष में सामान्य क्षेत्र के पंजीकरण के संबंध में आवश्यक प्रावधान किए गए हैं. यह उप-कानूनों में पंजीकरण और इसके नियमों और शर्तों के लिए समान प्रावधान बनाने के लिए सक्षम प्राधिकारी के साथ आवंटियों के संघ के पंजीकरण का प्रावधान करता है. यह प्रमोटरों की जवाबदेही और जिम्मेदारी को भी स्पष्ट रूप से बताता है.
नियम अपार्टमेंट मालिकों के संघ के संबंध में प्रत्येक अपार्टमेंट मालिक के अधिकारों और जिम्मेदारियों का प्रावधान करता है और अपार्टमेंट के बीमा के लिए प्रावधान बनाता है और इसकी संरचनात्मक स्थिरता सुनिश्चित करता है. यह अपार्टमेंट मालिकों के हितों की प्रभावी ढंग से रक्षा करने के लिए प्रासंगिक अधिनियम, नियमों और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा.
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