Odisha News:  कटक: नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास और ₹60,000 के जुर्माने की सजा सुनाई गई है. यह फैसला कटक के जिला न्यायालय और पोक्सो (POCSO) अदालत ने सुनाया. आरोपी सुमंत सेठी को दोषी पाए जाने के बाद यह सजा दी गई.

अगर आरोपी जुर्माने की राशि जमा नहीं करता है, तो उसे अतिरिक्त एक साल की सजा भुगतनी होगी. भारतीय दंड संहिता की धारा 376(1)(एन) और पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत उसे दोषी ठहराया गया है.

कटक की जिला अदालत ने पीड़िता को ₹5 लाख का मुआवजा देने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिया है. यह मामला 2 फरवरी 2019 का है, जब पीड़िता की मां ने कंदर्पुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी बेटी का यौन उत्पीड़न किया गया है. शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया.

16 गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने इस मामले में कठोर कारावास की सजा सुनाई. ओडिशा सरकार की ओर से वकील शुभेंद्र प्रसाद मोहंती ने इस मामले की पैरवी की.