भुवनेश्वर : वाहन मालिकों को बड़ी राहत देते हुए ओडिशा सरकार ने 1 अप्रैल तक टोल गेट पर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नियमों के उल्लंघन पर लगने वाले जुर्माने में छूट देने की घोषणा की है।
वाणिज्य और परिवहन मंत्री बिभूति भूषण जेना ने राज्य परिवहन प्राधिकरण को टोल प्लाजा पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से पकड़े गए मामलों सहित सभी जुर्माने को निलंबित करने का निर्देश दिया है। यह फैसला पूरे राज्य में पॉल्यूशन टेस्टिंग सुविधाओं तक पहुंचने में हो रही दिक्कतों की व्यापक शिकायतों के बाद लिया गया है।
यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब वाहन चालक पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) टेस्टिंग सेंटर्स की सीमित उपलब्धता से जूझ रहे हैं। विभाग से मोटर वाहन अधिनियम के तहत वैध PUC सर्टिफिकेट न रखने पर लगने वाले 10,000 रुपये के भारी जुर्माने की समीक्षा करने को भी कहा गया है।

मंत्री जेना ने इस बात पर ज़ोर दिया कि हालांकि यह छूट अस्थायी राहत देती है, लेकिन वाहन मालिकों को पॉल्यूशन जांच की ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्होंने बढ़ते वायु प्रदूषण के स्तर से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई के महत्व पर ज़ोर दिया।
वर्तमान में, ओडिशा में केवल 21% वाहनों के पास वैध PUC सर्टिफिकेट हैं, यह आंकड़ा अधिकारियों के लिए चिंता का विषय बन गया है। सरकार ने वाहन चालकों से प्रदूषण मानदंडों का पालन करने और पर्यावरणीय ज़िम्मेदारी को प्राथमिकता देने का आग्रह किया है, जबकि कड़ी निगरानी जारी है।
- विवादित भूमि को लेकर बवाल: यथास्थिति आदेश के बाद भी निर्माण, पुलिस और ग्रामीणों में टकराव, महिलाओं पर लाठीचार्ज के आरोप
- Bihar Road Accident: पटना–आरा मुख्य मार्ग पर भीषण हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने देवी पूजा में शामिल होकर लौट रहे पति-पत्नी को रौंदा, मौत
- Crime News : सेना के रिटायर्ड जवान और बैंक कर्मी के घर चोरों का धावा, लाखों रुपए कैश और जेवर ले गए चोर
- जबलपुर में युवती का सिर धड़ से अलग… ट्राला की टक्कर लगते ही स्कूटी से गिरी, ITI कॉलेज के सामने हुआ भीषण हादसा
- CG News : छत्तीसगढ़ में होगा अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता, देशभर से 29 टीमें लेंगी हिस्सा, समापन में CM साय होंगे शामिल

