भुवनेश्वर: सतर्कता न्यायालय ने भुवनेश्वर नगर निगम के पूर्व इंजीनियर सुभाष चंद्र मिश्रा की 5.86 करोड़ रुपये से अधिक की आय से अधिक संपत्ति (डीए) जब्त करने का आदेश दिया है।

आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि संपत्ति में 3 इमारतें, मौजा राजरानी, ​​भुवनेश्वर और भीमपुर में कई प्लॉट, 2.5 किलोग्राम सोने के आभूषण और बैंक, बीमा जमा और शेयरों में 34 लाख रुपये का निवेश शामिल है।

सतर्कता दल ने 2004 में मिश्रा से जुड़ी संपत्तियों पर छापे मारे थे और 2012 में आरोप पत्र दायर किया गया था।

उन पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (2) के तहत आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने का आरोप लगाया गया था। जांच के दौरान संपत्तियां कुर्क की गईं और सतर्कता विभाग ने उन्हें जब्त करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने जब्ती का फैसला सुनाया, जो शनिवार को प्राप्त हुआ।