नई दिल्ली . कथित आबकारी घोटाले में आरोपी BRS नेता के. कविता की 2 जमानत याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय सोमवार को अपना आदेश सुना सकता है. न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने 28 मई को कविता की दो जमानत याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित रख लिया था.

कविता के वकील ने अदालत में कहा कि आबकारी मामले में 50 आरोपियों में से वह अकेली महिला हैं. अदालत से उन्हें जमानत देने पर विचार करने का आग्रह किया था, क्योंकि कानून महिलाओं को एक अलग स्थान पर रखता है. CBI और ED ने कविता की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि वह गवाहों को प्रभावित करने के लिए काफी प्रभावशाली और शक्तिशाली हैं. कविता की ओर से इस दलील का विरोध करते हुए कहा गया कि एक महिला होने के नाते उन्हें जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए. जांच एजेंसियों ने दलील दी थी कि वह महिला ही थी जो यहां साजिश में मुख्य भूमिका निभा रही थी.