शब्बीर अहमद,भोपाल। मध्यप्रदेश में बिजली गुल होने पर अधिकारियों और कर्मचारियों की सैलरी काटी जाएगी. ट्रांसफार्मर खराब होने पर कर्मचारी की सैलरी से सुधार राशि ली जाएगी. बिजली विभाग ने 1 महीने की सैलरी कटौती का आदेश जारी किया है. सुधार राशि का 20 फीसदी संबंधित अधिकारी और कर्मचारी को देना होगा. शहरी क्षेत्र में नया नियम लागू किया गया है. इस आदेश को कर्मचारियों ने तुगलकी फरमान बताया है.

इतने देने होंगे अधिकारियों और कर्मचारियों को पैसे

25 kva ट्रांसफार्मर

सुधार राशि 22306

20% राशि 4461

63 kva ट्रांसफार्मर

सुधार राशि 27684

20% राशि 5537

100 kva ट्रांसफार्मर

सुधार राशि 32802

20% राशि 6560

200 kva ट्रांसफार्मर

सुधार राशि 50938

20% राशि 10187

315 kva ट्रांसफार्मर

सुधार राशि 61480

20% राशि 12296

500 kva ट्रांसफार्मर

सुधार राशि 65000

20% राशि 13000

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शहरी क्षेत्र में निम्न कारणों से असफल हुए ट्रांसफार्मरों पर ये नियम लागू नहीं होंगे.

1. प्राकृतिक आपदा के कारण असफल हुए ट्रांसफार्मर

2. वाहन आदि की दुर्घटना से हुए असफल ट्रांसफार्मर

3. ऐसे ट्रांसफार्मर जो 20 वर्ष से अधिक पुराने हो चुके हैं

आदेश आज 1 नवंबर 2022 से 1 दिसंबर तक लागू रहेगी.

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