नई दिल्ली। मोदी सरकार ने 500 और 1000 के पुराने बैंक आरबीआई में जमा करने की इजाज़त दे दी है. ये इजाज़त बैंकों, पोस्ट ऑफिस और जिला केंद्रीय को-ऑपरेटिव बैंकों को दी गई है. वित्त मंत्रालय की तरफ से इसके बारे में एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि 30 दिनों के अंदर-अंदर पैसे जमा कराए जा सकते हैं.
दरअसल ये कदम किसानों को धन देने के लिए को-ऑपरेटिव बैंकों के पास पर्याप्त कैश होने की बात सामने आने के बाद उठाया गया है. इसके बाद सरकार ने बैंकों, पोस्ट ऑफिस, जिला केंद्रीय को-ऑपरेटिव बैंकों को पुराने नोट आर.बी.आई. से एक्सचेंज करने की अनुमति दी है.
सहकारी बैंकों के पास पुराने नोट काफी संख्या में पड़े हैं और ऐसे मामले महाराष्ट्र से खासतौर से सामने आए हैं. बैंकों का कहना है कि वे किसानों को इसके चलते कैश नहीं दे पा रहे हैं. नोटबंदी के 6 माह बीत जाने के बाद भी उनके पास पुराने नोटों के बंडल हैं जिन्हें वे एक्सचेंज नहीं करवा पाए और अब (यह नोटिफिकेशन आने तक) आर.बी.आई. इन्हें स्वीकार नहीं कर रहा है.