लखनऊ. उत्तर प्रदेश में फिर से पुरानी व्यवस्था बहाल हो गई है. कानून व्यवस्था की बैठक में पुरानी व्यवस्था बहाल की गई है. अब डीएम की अध्यक्षता में कानून व्यवस्था की बैठक होगी. यूपी के 66 जिलों में डीएम कानून व्यवस्था की बैठक लेंगे.

कमिश्नरेट में पुलिस कमिश्नर बैठक की अध्यक्षता करेंगे. मुख्य सचिव ने सभी जिलों के लिए यह आदेश जारी किया है. बता दें कि इस आदेश का आईपीएस संवर्ग में विरोध हुआ था. 2018 में भी इस मुद्दे को लेकर विवाद हुआ था. अब बिना डीएम के मंजूरी थानाध्यक्ष पोस्ट नहीं होगा.

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मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा की अगुआई में हुई बैठक में इस बात का निर्णय लिया गया है. इसको लेकर आदेश की एक प्रति सभी जिलों को जारी कर दी गई है. जिसके बाद यूपी के 66 जिलों में डीएम को फिर से कानून व्यवस्था की बैठक लेने का अधिकार होगा.

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