भुवनेश्वर. ओडिशा में खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता कल्याण विभाग द्वारा अयोग्य लाभार्थियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी के बाद, अब तक 20 हजार सरकारी कर्मचारियों ने अपने राशन कार्ड स्वेच्छा से सरेंडर कर दिए हैं. राज्य सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत अयोग्य लाभार्थियों से 31 जनवरी तक राशन कार्ड वापस करने के लिए समयसीमा निर्धारित की थी.

खाद्य आपूर्ति मंत्री कृष्ण चंद्र पात्रा ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि दो दिन पहले तक यह संख्या 12 हजार थी, जो अब बढ़कर 20 हजार हो गई है. उन्होंने पात्रता के नियम स्पष्ट करते हुए कहा कि जिन संविदा कर्मचारियों की मासिक आय 12,000 रुपये तक है, उन्हें राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए बाध्य नहीं किया गया है.

हालांकि, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत जिन व्यक्तियों की मासिक आय 15,000 रुपये या उससे अधिक है, उन्हें अपने राशन कार्ड वापस करना अनिवार्य है. मंत्री ने राज्य सरकार की सख्त नीति दोहराते हुए कहा कि जो लोग स्वेच्छा से अपने राशन कार्ड लौटाएंगे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन जो अयोग्य होने के बावजूद कार्ड रखेंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल, ओडिशा राज्य में लगभग 3.35 करोड़ लोग पीडीएस योजना का लाभ उठा रहे हैं.