भुवनेश्वर: ओडिशा उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार मुख्य सचिव पीके जेना ने राज्य के सभी डॉक्टरों को निर्देश दिया है कि वे नुस्खे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मेडिको लीगल रिपोर्ट केवल बड़े अक्षरों या सुपाठ्य लिखावट या टाइप किए गए रूप में लिखें. ताकि उनका लिखावट से कोई भ्रम पैदा ना हो.
जारी निर्देश में लिखा गया है कि सभी पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर/सरकारी चिकित्सा अधिकारी, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अस्पतालों, निजी क्लीनिकों को एनएमसी के दिशानिर्देश (अध्याय 2-4बी / अधिसूचना संख्या 12013 दिनांक 23.5.2022) के अनुसार उचित सुपाठ्य लिखावट में या टाइप किए गए रूप में नुस्खे लिखने होंगे.
न्यायिक प्रणाली में साक्ष्य की सराहना सुनिश्चित करने और MLOS में अपलोड करने के लिए मेडिको लीगल रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट या तो बड़े अक्षर में या टाइप किए गए रूप में या अच्छी सुपाठ्य लिखावट में लिखी जानी चाहिए. ये आदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी हुआ है.
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