दिल्ली. जीएसटी रिफंड की नई व्यवस्था सरकार ने लागू कर दी है. जिससे देश के करोड़ों कारोबारियों को काफी राहत मिलेगी.

दरअसल अभी तक जीएसटी रिफंड एप्लीकेशन को मैन्युअल तरीके से प्रोसेस किया जाता था लेकिन अब सभी जीएसटी रिफंड का भुग‍तान आवेदन करने की तारीख से 60 दिन में करना सुनिश्चित किया जाएगा औऱ ये पूरी तरह से आनलाइन होगा.

जीएसटी रिफंड करदाताओं द्वारा बड़े पैमाने पर निर्यात के लिए मांगा गया है. अन्य कैटेगिरी में ये ज्यादा टैक्स क्रेडिट आने पर इस्तेमाल होगा. जीएसटीआर -01 और जीएसटीआर -3 बी दाखिल करने के बाद, जीएसटी सिस्टम रिफंड प्रोसेस होता है.