
दिल्ली में महिला समृद्धि योजना का लाभ लगभग 17-18 लाख महिलाओं को मिलने की संभावना है. दिल्ली की भाजपा सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों से यह स्पष्ट है कि यह योजना केवल गरीब और जरूरतमंद महिलाओं के लिए है. इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रुपए उनके बैंक खातों में दिए जाएंगे. भाजपा ने चुनावी संकल्प पत्र में भी यह स्पष्ट किया था कि इसका लाभ केवल गरीब परिवारों को ही मिलेगा.
1. आमदनी वाली शर्त
यह पहले से स्पष्ट था कि इस योजना का लाभ केवल गरीब परिवारों की महिलाओं को मिलेगा. हालांकि, गरीबी की परिभाषा क्या होगी, यह पहले से निर्धारित नहीं था. दिल्ली सरकार के विश्वसनीय स्रोतों के अनुसार, सालाना आय की सीमा 2.50 लाख रुपए निर्धारित की गई है. मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा जैसे राज्यों में भी भाजपा ने इसी सीमा को अपनाया है. दिल्ली में केवल उन्हीं परिवारों की महिलाओं को यह लाभ मिलेगा जिनकी सालाना आय 2.50 लाख रुपए से कम है. इस शर्त के कारण, दिल्ली के अधिकांश परिवार इस योजना के दायरे से बाहर हो गए हैं, जबकि दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय 4.61 लाख रुपए है, जिससे 2.50 लाख सालाना आय वाले परिवारों की संख्या बहुत कम है.
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2. परिवार की एक ही महिला को लाभ
दिल्ली सरकार ने यह निर्णय लिया है कि इस योजना का लाभ केवल परिवार की एक महिला को ही मिलेगा. इस निर्णय के कारण लाभार्थियों की संख्या काफी कम हो सकती है. इसके अलावा, इस योजना के चलते दिल्ली सरकार पर आर्थिक दबाव बढ़ने की संभावना है, जबकि खजाने की स्थिति पहले से ही संतोषजनक नहीं है. इसलिए, यह प्रयास किया गया है कि योजना का लाभ उन महिलाओं तक पहुंचे जो वास्तव में जरूरतमंद हैं, साथ ही सरकार पर अधिक वित्तीय भार न पड़े.
और क्या हो सकती हैं शर्तें
महिला समृद्धि योजना का लाभ 21 से 60 वर्ष की आयु की महिलाओं को प्राप्त होगा. 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं वृद्धा पेंशन की पात्रता रखती हैं. यदि किसी को विधवा पेंशन, बुजुर्ग पेंशन या सरकारी पेंशन मिल रही है, तो वह इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेगा.
दिल्ली में महिला समृद्धि योजना का लाभ केवल गरीबी रेखा से नीचे (BPL) कार्ड धारकों को मिलेगा. इस योजना के लिए एक परिवार की वार्षिक आय 1,00,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. इसके साथ ही, इस योजना का लाभ केवल 21 से 60 वर्ष की आयु की महिलाओं को ही प्राप्त होगा. जानकारी के अनुसार, ढाई लाख रुपये से कम आय वाली महिलाओं को ही इस योजना का लाभ मिलेगा.
दिल्ली में बीपीएल कार्ड के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों को आवेदन करने से पूर्व कम से कम पांच वर्षों तक दिल्ली में निवास करना अनिवार्य है. आवेदक के पास आधार संख्या होनी चाहिए और एक ऐसा बैंक खाता होना चाहिए जो उनके आधार संख्या से संबंधित हो.
इसके अतिरिक्त, कुछ अन्य दस्तावेज भी आवश्यक हो सकते हैं. यदि वार्षिक आय लगभग 3 लाख रुपये है, तो क्षेत्र के एसडीएम या राजस्व विभाग के किसी अधिकृत अधिकारी से आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा. वहीं, एक लाख रुपये से कम वार्षिक आय के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्ड की आवश्यकता होगी.
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