शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव (MP assembly election) के लिए कल 17 नवंबर को मतदान (polling) होगा। मतदान केंद्रों (polling stations) तक प्रत्याशियों (Candidate) के जाने वाले वाहन के लिए भी निर्वाचन आयोग ने गाइडलाइन जारी की है। जारी गाइडलाइन के मुताबिक प्रत्याशी को सिर्फ तीन वाहन (Three vehicle) की ही अनुमति होगी। जिसके नाम पर वाहन का परमिशन होगा उन्हें वाहन में होना जरूरी है। इसी तरह पांच से ज्यादा सवारी भी नहीं बैठा सकेंगे।

विधानसभा का चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार मतदान के दिन 17 नवंबर को केवल तीन वाहन का ही उपयोग कर सकेंगे। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वाहनों के दुरुपयोग को रोकने, निर्वाचन अपराधों को नियंत्रित करने और मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक वाहनों से लाने-ले-जाने पर रोक लगाने के लिए इस तरह के निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें कहा है कि विधानसभा चुनाव लड़ रहे हर उम्मीदवार को मतदान के दिन संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र में किसी भी प्रकार के दो, तीन या चार पहिया वाहनों में से केवल तीन वाहनों के उपयोग की ही अनुमति होगी।

MP ELECTION

Read more- Health Ministry Deploys an Expert Team to Kerala to Take Stock of Zika Virus