कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्यप्रदेश के ग्वालियर शहर में दीपावली त्यौहार पर इस बार सिर्फ दो घंटे तक ही आतिशबाजी कर सकेंगे। त्यौहार के दिन 2 घंटे ही आतिशबाजी कर पाएंगे। रात 8 से 10 बजे तक ही आतिशबाजी कर सकेंगे। इस संबंध में कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिए हैं। बेरियम साल्ट के घातक पटाखे और लड़ी चलाने पर प्रतिबंध रहेगा। शहर में ग्रीन पटाखे ही चला सकेंगे। इसी तरह अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, न्यायालय के 100 मीटर दायरे में आतिशबाजी प्रतिबंधित रहेगी।

मिलावटखोरों पर हाईकोर्ट सख्त

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के ग्वालियर खंडपीठ ने त्यौहारों पर मिलावट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए ग्वालियर सहित 9 जिले के कलेक्टरों को विशेष निर्देश दिए हैं। आदेश में कहा है कि कलेक्टर मिलावट जांचने फैक्ट्री और दुकानों पर जाए। मिलावटी खाद्य प्रदार्थ मिलने पर फैक्ट्री और दुकानों को सील कर पंजीयन निरस्त करें। हाईकोर्ट ने कलेक्टरों से 9 नवंबर तक रिपोर्ट पेश करने कहा है। जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद यह निर्देश दिए हैं।

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