रायपुर- कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स को 31 मार्च तक बंद किए जाने के सरकारी आदेश ने प्रशासनिक महकमे में बवाल मचा दिया है. दरअसल बवाल की वजह आदेश नहीं, बल्कि आदेश जारी करने वाला वाणिज्य कर विभाग है. प्रशासनिक महकमे के सूत्र बताते हैं कि नियमतः यह आदेश संस्कृति विभाग को जारी करना था, लेकिन इसे वाणिज्य कर विभाग ने जारी कर दिया.
जानकार बताते हैं कि संस्कृति विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय के बिंदू क्रमांक 20 में यह साफ उल्लेखित है कि सिनेमेटोग्राफी फिल्म की स्वीकृति को छोड़कर चलचित्रों का नियमन तथा उनका अनुज्ञापत्र विभाग के अधीन है,जबकि वाणिज्य कर विभाग के अवर सचिव मरियानुस तिग्गा के हस्ताक्षर से आदेश जारी कर दिया गया.
गौरतलब है कि वाणिज्य कर विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया था कि कोरोना वायरस (COVID 19) के संक्रमण से राज्य की जनता को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से राज्य में संचालित सभी सिनेमाघरों- मल्टीप्लेक्स को 15 मार्च से 31 मार्च तक बंद किए जाने का निर्णय लिया गया है. अतः यह निर्देशित किया जाता है कि आदेश पर्यंत बंद रखा जाए.
इधर इस मामले में संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने लल्लूराम डाट काम से हुई बातचीत में कहा कि यह सिर्फ मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है कि किसी दूसरे विभाग में भी महत्वपूर्ण विषयों पर सीधे आदेश जारी करवा सके. इस मामले की जानकारी फिलहाल मेरे पास नहीं है, मैं अपने क्षेत्र में हूं, लेकिन ऐसे आदेश में मुख्यमंत्री का कंसेंट लिया जाना महत्वपूर्ण है.