कोच्चि। केरल उच्च न्यायालय ने गोवा में चल रहे भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह (आईएफएफआई) में मलयाली फिल्म एस. दुर्गा को प्रदर्शित करने का आदेश दिया है. न्यायालय ने यह आदेश फिल्म के निर्देशक सनल कुमार शशिधरन की याचिका पर दिया है. न्यायालय ने फिल्म को आईएफएफआई के 48 वें संस्करण में प्रदर्शित करने का निर्देश दिया है. न्यायालय ने कहा कि फिल्म की प्रमाणित प्रति सोमवार को शुरु हुए महोत्सव में प्रदर्शित की जा सकती है.
आपको बता दें कि सनल कुमार की फिल्म एस. दुर्गा का चयन फिल्म समारोह में प्रदर्शित होने वाली फिल्मों की सूची में किया गया था लेकिन कुछ दिन पूर्व सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने फिल्म को सूची से हटा दिया था. याचिकाकर्ता ने कहा कि मंत्रालय ने बिना किसी कानूनी प्राधिकार के मनमाने तरीके से जूरी के निर्णय पर रोक लगा दी और उन्हें कोई नोटिस और बिना कोई कारण बताए फिल्म को भारतीय पैनोरामा वर्ग से बाहर कर दिया.
बता दें 13 सदस्यीय जूरी की सिफारिशों के विपरीत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मलयाली फिल्म एस. दुर्गा और मराठी फिल्म न्यूड को महोत्सव से हटा दिया था. फिल्म को महोत्सव के पैनोरामा वर्ग से हटाने के बाद शशिधरन ने मंत्रालय के निर्णय को असंवैधानिक बताया था. यह फिल्मोत्सव 28 नवंबर तक चलेगा.