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ग्रेटर नोएडा. पुलिस आयुक्त न्यायालय ने मंगलवार को गैंगस्टर सुदेश कुमार उर्फ टिल्लू की एक और अचल संपत्ति कुर्क करने के आदेश जारी किए. आरोपी ने अवैध धन से यह संपत्ति खरीदी थी. इससे पहले भी आरोपी की छह करोड़ से अधिक की चल और अचल संपत्ति जब्त हो चुकी है.
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पुलिस के मुताबिक हापुड़ के चांदनेर निवासी सुदेश उर्फ टिल्लू ने निफ्टेक कंपनी में एजेंट बनकर लोगों के साथ ठगी की थी. निवेशकों ने आरोपी एजेंट के खिलाफ बादलपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवाया था. पुलिस आयुक्त न्यायालय गौतमबुद्ध नगर ने गैंगस्टर ऐक्ट के तहत उसकी अचल संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए हैं. गैंगस्टर के हापुड़ के बहादुरगढ़ में खरीदे गए 85 लाख रुपये के आम के बाग को कुर्क किया जाएगा. इससे पहले पुलिस ने आरोपी की हापुड़ के चांदनेर गांव में बनी कोठी को जब्त किया था. उससे पहले भी आरोपी की करोड़ों की चल और अचल संपत्ति जब्त की जा चुकी है.