नई दिल्ली. अदालत ने 2020 के पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों के दौरान धार्मिक स्थल में आग लगाने के आरोपी चार लोगों के खिलाफ दंगा, घर में अतिक्रमण और चोरी सहित आरोप तय करने का आदेश दिया है.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत चार ने राहुल कुमार, सूरज, योगेंदर और नरेश के खिलाफ मामले की सुनवाई की. इन पर फरवरी में दंगों के दौरान शाहदरा के चप्पल मार्केट में धार्मिक स्थल में आगजनी करने वाली भीड़ का हिस्सा होने का आरोप था. न्यायाधीश ने कहा, ‘मेरा विचार है कि अभियोजन पक्ष ने आरोप के उद्देश्य से मामला पूरा कर लिया है. आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 380 (आवास गृह में चोरी, आदि), 295 (किसी भी वर्ग के धर्म का अपमान करने के इरादे से धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाना या अपवित्र करना), 188 ( उन्होंने कहा, लोक सेवक द्वारा विधिवत प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा) धारा 149 (गैरकानूनी जमावड़ा) का आरोप है.