चंडीगढ़. ग्राउंड रेंट बकाया होने के चलते सील किए गए शहर के 33 टैक्सी स्टैंड पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अगले आदेशों तक खोलने के आदेश जारी रखे हैं. जस्टिस राजेश ‘भारद्वाज ने अंतरिम राहत जारी रखते हुए उन आदेशों को बनाए रखा जिसमें कहा गया था कि मामले की अगली सुनवाई तक टैक्सी स्टैंड पहले की तरह इस्तेमाल किए जा सकेंगे. टैक्सी ऑपरेटर्स ने याचिका दायर कर कहा था कि उन्हें टैक्सी स्टैंड लीज पर दिए गए हैं. प्रशासन ने लीज रेंट इस कदर बढ़ा दिए हैं वे इनका भुगतान करने में असमर्थ हैं.
18 सितंबर को टैक्सी स्टैंड सील करने के आदेश जारी कर दिए गए जबकि उन्हें पक्ष रखने का मौका ही नहीं दिया गया. याचिका में कहा गया कि वे रिवाइज्ड ग्राउंड रेंट का भुगतान करने को तैयार हैं लेकिन यह राशि आसान किस्तों पर ली जाए. चंडीगढ़ नगर निगम की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि टैक्सी स्टैंड ऑपरेटर्स ने एरियर भुगतान नहीं किया, जिसके चलते उनके स्टैंड सील किए गए.
उन्होंने कहा कि पहले 1500 वर्ग मीटर एरिया का मासिक भुगतान 5100 रुपए था जिसे वर्ष 2018 में रिवाइज्ड कर 10 हजार रुपए किया गया था. इसे टैक्सी ऑपरेटर्स की तरफ से चुनौती दी गई थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था. रिव्यू पिटीशन कोर्ट में विचाराधीन है. बता दें कि नगर निगम के रोड विंग ने ड्राइव चलाकर शहर के 33 टैक्सी स्टैंड के कियोस्क सील कर दिए थे. उनका सामान बाहर निकालकर कब्जा ले लिया था.
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