नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला की बेटी अंजलि बिड़ला के खिलाफ सोशल मीडिया पर शेयर किए गए पोस्ट को हटाने का आदेश दिया है. जस्टिस संजीव नरुला की बेंच ने एक्स, गूगल को निर्देश दिया कि वो अंजलि बिड़ला के खिलाफ डाले गए पोस्ट को अगले आदेश तक ब्लॉक करें. अंजलि बिड़ला ने कहा है कि उनके खिलाफ झूठा आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अपने पिता के प्रभाव के चलते पहली बार में ही यूपीएससी परीक्षा पास कर ली. याचिका में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर किए गए दावे झूठे और मानहानि वाले हैं.
सोशल मीडिया पर ये कहा गया
बता दें कि विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर ये कहा गया है कि अंजलि बिड़ला पेशे से मॉडल थी और पहले ही प्रयास में अपने पिता के प्रभाव के चलते यूपीएसी की परीक्षा पास कर लिया. अंजलि बिड़ला ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा है कि ये सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे ये पोस्ट एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है. ऐसा उनके पिता की छवि खराब करने के लिए किया जा रहा है.
एक्स, गूगल और जॉन डोए को प्रतिवादी बनाया
याचिका में अंजलि बिड़ला ने एक्स, गूगल और जॉन डोए को प्रतिवादी बनाया है. याचिका में ऐसे पोस्ट को हटाने की मांग की गई है. याचिका में अंजलि बिड़ला ने 16 ट्विटर हैंडल का जिक्र किया है जिनसे पोस्ट हटाने का निर्देश देने की मांग की गई है. याचिका में यूट्यूबर ध्रुव राठी के पैरोडी अकाउंट का भी जिक्र किया गया है. याचिका में कहा गया है कि सोशल मीडिया के दावों से अलग अंजलि बिड़ला आईएएस नहीं है बल्कि एक आईआरपीएस अफसर हैं. उन्होंने 2019 में यूपीएससी की परीक्षा पास की थी और अप्रैल 2021 में आईआरपीएस ज्वायन किया था. 2023 में उन्होंने अपनी अनिवार्य ट्रेनिंग पूरी की है.
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