Bulldozer Action दिल्ली के ओखला स्थित जामिया नगर स्थित खिजर बाबा कॉलोनी में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासनिक एक्शन की तैयारी जोरों पर है। यहां लोगो को कॉलोनी खाली करने के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। अन्यथा प्रशासनिक बुलडोज़र कार्रवाई के लिए तैयार रहेगा। प्रशासन ने इसके लिए मुनादी भी कराई है।

प्रशासन की यह कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर की जा रही है। इसके तहत बृहस्पतिवार को कॉलोनी के 30 से अधिक घरों पर नोटिस चस्पा किया गया है। नोटिस के मुताबिक, लोगों को घर खाली करने के लिए पांच जून तक की मोहलत दी गई है। इसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।

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सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक्शन

अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट द्वारा 8 मई को दिए गए उस आदेश का पालन करते हुए की जा रही है। जिसमें दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को निर्देश दिया गया था कि वह कानून के अनुसार ओखला गांव में बने अवैध ढांचों को ध्वस्त करे। कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि सरकारी जमीन पर हो रहे अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और डीडीए को जल्द से जल्द इस दिशा में सख्त कदम उठाने होंगे।

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स्थानीय लोगों में डर और नाराजगी

गौरतलब है कि, जामिया नगर की प्रस्तावित कार्रवाई को लेकर इलाके में दहशत और बेचैनी का माहौल है। यहां के लोगों का कहना है कि, वे इस इलाके में पिछले कई दशक से रह रहे थे। अब बिना पुनर्वास के वे कहां जायेंगे। प्रशासन ने हालांकि संकेत दिए हैं कि अगर लोग स्वेच्छा से निर्माण हटाते हैं तो उनके प्रति नरमी बरती जा सकती है। परंतु यदि आदेश की अवहेलना होती है, तो अगले दो हफ्तों में भारी बुलडोजर कार्रवाई के संकेत साफ हैं।

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