धमतरी। पुलिस ने रेलवे निर्माण कार्य से जुड़ी चोरी के एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 7 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चोरी गए 120 लोहे की सरिया और मेटाडोर वाहन समेत सभी माल पुलिस ने बरामद किया है। यह मामला सितंबर 2025 का है और इसे लेकर पुलिस ने तेज और सघन कार्रवाई करते हुए आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।

बता दें कि बीते 8-9 सितंबर 2025 की मध्यरात्रि लगभग 2 से 3 बजे के बीच, ग्राम कन्हारपुरी के पास रेलवे टीएसएस निर्माणाधीन स्थल से 32 एमएम की लोहे की 120 सरिया चोरी हो गई थी। कुल चोरी की कीमत लगभग 1,80,000 रुपये बताई गई। शिकायतकर्ता अमन कुमार दुबे ने इस चोरी की रिपोर्ट थाना कुरूद में दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर बीएनएस की धारा 303(2), 3(5) के तहत अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू की गई।
जांच के दौरान शिकायतकर्ता और गवाहों के बयान, घटनास्थल निरीक्षण, तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर की जानकारी के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई। मुखबिर की सूचना पर आरोपी विष्णु दास उर्फ लालू को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें उसने अपने मेमोरेंडम कथन (धारा 23(2) भारतीय साक्ष्य अधिनियम) में चोरी की घटना में अन्य साथियों के साथ शामिल होने की बात स्वीकार की।
इसके बाद पुलिस ने अन्य आरोपियों – चंद्रभूषण सिंह, शेख फैजल, टी. शिव कुमार, ओमप्रकाश बंजारे, सुग्रीम राम और आकाश गुप्ता को चिन्हित कर हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान सभी आरोपियों ने अपने अपराध स्वीकार किए।
माल और वाहन बरामद

आरोपी सुग्रीम राम द्वारा गवाहों के सामने चोरी में इस्तेमाल मेटाडोर वाहन क्रमांक CG-17-KK-2545 और आरोपी आकाश गुप्ता द्वारा चोरी गई 120 लोहे की सरिया पुलिस को सौंप दी गई। सभी माल विधिवत जप्त कर लिए गए और आरोपी न्यायालय में पेश किए गए।
पुलिस ने 3 आदतन अपराधियों समेत 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार, खिलाफ पहले से दर्ज है
- विष्णु दास उर्फ लालू, पिता स्व. धनी दास, उम्र 42 वर्ष, भाठापारा बगदेही, थाना कुरूद, धमतरी
- चंद्रभूषण सिंह उर्फ बिट्टू, पिता गजेन्द्र सिंह, उम्र 32 वर्ष, सुपेला पांच रास्ता, भिलाई, दुर्ग
- शेख फैजल, पिता शेख मुजीब, उम्र 25 वर्ष, पावर हाउस कैम्प, श्याम नगर, भिलाई, दुर्ग
- टी. शिव कुमार, पिता टी. नागेश्वर राव, उम्र 30 वर्ष, भिलाई कैम्प-01, थाना छावनी, दुर्ग
- ओमप्रकाश उर्फ भक्कू बंजारे, पिता श्याम लाल, उम्र 36 वर्ष, सतनामी पारा, कोटा, रायपुर
- सुग्रीम राम, पिता चंद्रमा राम, उम्र 38 वर्ष, खुलासा, थाना जामों, सीवान (बिहार), हाल मुकाम प्रगति नगर, गुडियारी, रायपुर
- आकाश गुप्ता, पिता विनोद गुप्ता, उम्र 33 वर्ष, शीतला चौक भाठागांव, रायपुर, हाल मुकाम एकता नगर, गुडियारी, रायपुर
गौरतलब है कि इस प्रकरण में गिरफ्तार 7 आरोपियों में से 3 के खिलाफ पहले से आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज हैं। विष्णु दास उर्फ लालू के खिलाफ थाना कुरूद और धमतरी में सड़क दुर्घटना के मामले दर्ज हैं। टी. शिव कुमार के खिलाफ हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज हैं। वहीं शेख फैजल के खिलाफ सामान्य मारपीट और आबकारी एक्ट के तहत मामले दर्ज हैं।
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