कटक : नामांकन दाखिल करते समय एक हलफनामे में आपराधिक मामलों के बारे में विस्तृत जानकारी देने में विफल रहने पर उड़ीसा उच्च न्यायालय ने सोमवार को बाराबती-कटक निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस विधायक मोहम्मद मोकिम का चुनाव रद्द कर दिया।

उच्च न्यायालय ने 2019 में बाराबती-कटक निर्वाचन क्षेत्र से मोकिम के चुनाव को रद्द घोषित कर दिया क्योंकि वह विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करने में विफल रहे।

बीजद नेता देबाशीष सामंतराय ने 2019 में उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी जिसमें मोकिम के चुनाव को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल करते समय अपने खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के संबंध में भौतिक तथ्यों को छिपाया था।

बाराबती-कटक निर्वाचन क्षेत्र में 2019 के विधानसभा चुनाव में मोकिम से पराजित हुए सामंतराय ने याचिका में आगे आरोप लगाया था कि कांग्रेस उम्मीदवार ने अपनी संपत्ति और देनदारियों के बारे में सही तथ्यों का खुलासा नहीं किया।

सामंतराय, जो अब बीजद के राज्यसभा सदस्य हैं, 2019 के चुनावों में कटक-बाबराती विधानसभा क्षेत्र में मोकिम से हार गए थे।

3 जुलाई, 2019 को दायर अपनी याचिका में, बीजद नेता ने दावा किया कि घोषणा पत्र में निर्धारित कुछ कॉलम मोकिम द्वारा हटा दिए गए थे, जिसके लिए एक उम्मीदवार के खिलाफ सभी आपराधिक मामलों की घोषणा करना आवश्यक था।

अपने चुनाव को अमान्य घोषित करने और चुनाव आयोग से दोबारा चुनाव कराने का निर्देश देने की मांग करते हुए याचिका में आगे कहा गया है कि मोकिम ने अपनी संपत्ति और देनदारियों के बारे में भी सही तथ्यों का खुलासा नहीं किया है। HC ने चुनाव मामले में विचार के लिए 36 मुद्दे तय किए थे।

यहां बता दें कि मोकिम को पिछले साल कथित पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए कांग्रेस से निलंबित कर दिया गया था। इस साल जनवरी में पार्टी ने निलंबन रद्द कर दिया था।