न्यामुद्दीन अली, अनूपपुर। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पी.सी.गुप्ता की न्यायालय ने अपराध की धारा 376(2) आई, 376(घ) भादवि के दो अरोपी 46 वर्षीय लखन पुत्र रंजीत यादव और पूरनलाल पुत्र 34 वर्षीय रामनारायण कुशवाहा को धारा 376(घ) के अपराध पर आजीवन कारावास जो शेष प्राकृतिक जीवनकाल के लिए होगा। इसके साथ ही 50-50 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। मुंहबोले मामा ने पिलाई शराब जिला अभियोजन अधिकारी हेमन्त अग्रवाल ने बताया कि घटना 18 मार्च 2023 की है। फरियादी की मानसिक रूप से विक्षिप्त पुत्री घर आई तो उसके बाल बिखरे हुए और कपडे अस्त-व्यस्त थे। पूछने पर बताया कि लखन यादव व पूरन कुशवाहा (मुंहबोले मामा) ने शराब पिलाई और दोनों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। एफआईआर दर्ज होने के पश्चात कोतवाली पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण और कथन लिया था। विवेचना के दौरान वैज्ञानिक व दस्तावेजी सहित महत्वपूर्ण साक्ष्य का संकलन कर डीएनए परीक्षण हेतु एफएसएल सागर भेजा गया। जिसमें अपराध प्रमाणित पाए जाने की पुष्टि वैज्ञानिक साक्ष्य से हुई। प्रकरण को जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरणों की श्रेणी में रखा प्रकरण की गंभीरता पर जिला दण्डाधिकारी की अध्य्क्षता में आयोजित कमेटी द्वारा प्रकरण को जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरणों की श्रेणी में रख सतत मानीटरिंग पुलिस अधीक्षक द्वारा की गई। संपूर्ण विवेचना पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत हुआ जहां न्यायालय द्वारा अभियोजन एवं बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्ताावेज व साक्ष्यों को देखने और दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात न्यायालय ने सजा सुनाई। Follow the LALLURAM.COM MP channel on WhatsApphttps://whatsapp.com/channel/0029Va6fzuULSmbeNxuA9j0m छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक