देहरादून. प्रदेश में पाकिस्तानी राष्ट्रिकों को जारी वीजा के संबंध में मुख्यमंत्री के निर्देशों और विदेश मंत्रालय भारत सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों के क्रम में अपर सचिव गृह निवेदिता कुकरेती ने पुलिस महानिदेशक, अपर पुलिस महानिदेशक अभिसूचना और सुरक्षा के साथ आयुक्त, पुलिस महानिरिक्षक गढ़वाल और कुमाऊं को पत्र प्रेषित किया है. जिसमें स्पष्ट किया गया है कि विदेश मंत्रालय भारत सरकार की ओर से 22 अप्रैल को पहलगाम (जम्मू कश्मीर) में हुई आतंकवादी घटना (Pahalgam Terror Attack) के दृष्टिगत पाकिस्तानी नागरिकों के लिए जारी वीजा सेवाओं को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. उन्होंने इस संबंध में विदेश मंत्रालय के संदर्भित पत्र की अपेक्षा के क्रम में आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है.
अपर सचिव गृह की ओर से विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के वर्णित पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए अवगत कराया है कि भारत सरकार द्वारा पाकिस्तानी राष्ट्रिकों को निर्गत वर्तमान में सभी वैध वीजाओं को दिनांक 27.04.2025 से निरस्त (Revoked) किये जाने संबंधी सूचना से भी अवगत कराया गया है.
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29 अप्रैल तक वैध रहेंगे मेडिकल वीजा
अब पाकिस्तानी राष्ट्रिकों को निर्गत किए गए मेडिकल वीजा केवल दिनांक 29.04.2025 तक ही वैध होंगे. इसके अलावा संदर्भित पत्र के माध्यम से यह भी स्पष्ट किया गया है कि उपरोक्तानुसार वीजा का निरसन दीर्घकालिक वीजा (L.T.V) और राजनयिक एवं आधिकारिक वीजा धारकों के संबंध में लागू नहीं होगा. उन्होंने इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई कराते हुए वस्तुस्थिति से शासन को भी अवगत कराए जाने की अपेक्षा की है.
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