इस्लामाबाद। पाकिस्तानी फौज के मुखिया जनरल कमर जावेद बाजवा का कार्यकाल बढ़ाने का आदेश पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश आशिफ सईद खोसा ने स्थगित कर दिया है. मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी. बाजवा 29 नवंबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं.
प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत के साथ बढ़ती तल्खी के बीच सेना प्रमुख बाजवा के कार्यकाल में तीन साल की बढ़ोतरी की थी, जिस पर राष्ट्रपति ने आधिकारिक मुहर लगाई थी. इस बढ़ोतरी पर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस खोसा ने आदेश को निलंबित करते हुए संघीय सरकार, रक्षा मंत्रालय और जनरल बाजवा को नोटिस जारी किया है.
सुनवाई के दौरान जस्टिस खोसा ने कहा कि सेना प्रमुख के कार्यकाल बढ़ाने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को है. पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल ने उन्हें बताया कि राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही पाकिस्तान की कैबिनेट ने फैसला लिया है. इस पर जस्टिस खोसा ने आपत्ति जताते हुए कहा कि 25 कैबिनेट मंत्रियों में से मात्र 11 ने ही आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, बाकी ने इस मामले में अपनी राय जाहिर नहीं की है.
बता दें कि जनरल बाजवा को नवंबर 2016 में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ ने पाक फौज का जनरल नियुक्त किया था. इससे पहले 2010 में युसूफ रजा गिलानी की सरकार ने भी तत्कालीन राष्ट्रपति आशिफ जरदारी की अनुमति से उस समय पाक सेनाध्यक्ष रहे जनरल अशफाक परवेज कियानी का कार्यकाल 3 वर्षों के लिए बढ़ाया था. सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ऐसे वक्त में आया है जब प्रधानमंत्री इमरान खान और सेना प्रमुख बाजवा के बीच मतभेद की बाद जोर-शोर से उठ रही है.