PAN-Aadhaar links: पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना बेहद जरूरी है। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के बारे में सरकार की ओर से कई बार कहा गया है। पहले पैन और आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 थी। हालांकि, अब इस तारीख को सरकार ने 30 जून 2023 तक बढ़ा दिया है। ऐसे में लोग अब पैन कार्ड को आधार कार्ड से 30 जून 2023 तक लिंक करा सकते हैं। .

आधार कार्ड (PAN-Aadhaar link)

वहीं अगर पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना है तो इसके लिए भी जुर्माना देना होगा। अभी पैन और आधार को लिंक कराने पर 1000 रुपए जुर्माना वसूला जा रहा है। वहीं, लोगों को कई बार इस समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है कि 1000 रुपये जुर्माना भरने के बाद भी पैन को आधार से लिंक नहीं किया जा रहा है.

अगर 1000 रुपए जुर्माना भरने के बाद भी पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक नहीं हुआ है तो तुरंत कर लें ये काम

  • आयकर विभाग की वेबसाइट बताती है कि ई-पे टैक्स/एनएसडीएल (प्रोटियन) पर किए गए भुगतान को ई-फाइलिंग पोर्टल पर प्रदर्शित होने में कुछ दिन लग सकते हैं। इसलिए, करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे भुगतान करने के 4-5 दिनों के बाद पैन-आधार लिंकिंग अनुरोध करने का प्रयास करें।
  • चालान विवरण भी 26AS में अद्यतन किया जाएगा। यदि आप अभी भी अनुरोध सबमिट करने में सक्षम नहीं हैं, तो आपको जांच करनी चाहिए कि भुगतान मामूली हेड कोड 500 के तहत किया गया है या नहीं। यदि हां, तो आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं या हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं।

माइनर हेड 500 के तहत गलती से शुल्क का भुगतान करने के बाद आपको रिफंड नहीं मिलेगा। विभाग का कहना है कि माइनर हेड 500 के तहत पैन-आधार को देर से लिंक करने पर धारा 234एच के तहत भुगतान किए गए शुल्क की वापसी का कोई प्रावधान नहीं है।

  • अगर भुगतान के बाद आधार-पैन लिंकिंग विफल हो जाती है, तो आपको दोबारा शुल्क नहीं देना होगा। विभाग का कहना है कि आधार-पैन लिंकिंग रिक्वेस्ट को फिर से सबमिट करते समय उसी चालान पर विचार किया जा सकता है।
  • यदि आपने अपने पैन के साथ एक गलत आधार लिंक किया है और बाद में अपना आधार डीलिंक करवा लिया है, तो आपको एक नया पैन-आधार लिंकिंग अनुरोध सबमिट करने के लिए फिर से शुल्क का भुगतान करना होगा।

आयकर विभाग का कहना है कि मिलान सही है यह सुनिश्चित करने के लिए उपयोगकर्ताओं को पैन या आधार डेटाबेस में अपने विवरण को सही करना चाहिए।

  • पैन विवरण को टिन-एनएसडीएल वेबसाइट या यूटीआईआईएसएल के पैनऑनलाइन पोर्टल पर ठीक किया जा सकता है। आधार विवरण में सुधार UIDAI की वेबसाइट पर किया जा सकता है।

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