कुमार इंदर,जबलपुर। मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। भाजपा सरकार चुनाव कराने पर अड़ी हुई है और कांग्रेस सरकार के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। इससे पंचायत चुनाव पर वर्तमान में टल सकता है।
कांग्रेस के सैयद जाफर और डॉ. जया ठाकुर ने पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर सुनवाई के लिए कल (शनिवार) की तिथि निर्धारित की है।
बता दें कि पंचायत चुनाव में वर्ष 2019 के नए परिसीमन और आरक्षण को निरस्त कर सरकार वर्ष 2014 के आधार पर चुनाव कराने की घोषणा की है। इसे लेकर सत्ताधारी पार्टी भाजपा और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस में विवाद की स्थिति है। नए आरक्षण से पंचायत चुनाव कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट के वकील वरुण ठाकुर ने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। होईकोर्ट के बार-बार निर्देश के बाद भी सरकार आरक्षण रोटेशन के विपरीत चुनाव कराने पर अड़ी हुई है। इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को सुनवाई की तिथि नियत की है। याची जया ठाकुर और सैय्यद जाफर ने निकाय चुनाव में रोटेशन और टाइम लिमिट में चुनाव कराने की मांग को लेकर स्पेशल लिव पीटिशन लगाई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने क्लब कर लिया है। सैय्यद जाफर और जया ठाकुर ने 7 दिसंबर को याचिका लगाई थी। जानकारी के अनुसार 7 से ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई होगी।
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