लखनऊ. देश-प्रदेश में कई परीक्षाओं में लगातार धांधली सामने आ रही है. यूपी में सिपाही भर्ती परीक्षा और आरओ-एआरओ परीक्षा में हुए पेपर लीक को देखते हुए योगी सरकार अब यूपी सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 लेकर आई है. इसके तहत पेपर लीक में दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास तक और एक करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा. इस प्रस्ताव को योगी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है.
वहीं, पेपर लीक या अन्य कारणों से परीक्षा प्रभावित होती है तो उस पर आने वाले खर्च की भरपाई सॉल्वर गैंग से वसूली कर की जाएगी. साथ ही परीक्षा में गड़बड़ी करने वाली कंपनियों और सेवा प्रदाताओं को हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाएगा. बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनावों के दाैरान ही नकल माफियाओं पर नकेल कसने के लिए सख्त कानून लाने की बात कही थी. इस कड़ी में अब सरकार ने बड़ा कदम उठाया है.
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एक प्रेस नोट में सरकार ने कहा कि फर्जी प्रश्नपत्र बांटना, फर्जी सेवायोजन वेबसाइट बनाना इत्यादि भी दंडनीय अपराध बनाए गए हैं. अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिये न्यूनतम दो वर्ष से लेकर आजीवन कारावास की सजा और एक करोड़ रुपए तक के दंड का भी प्रावधान किया गया है.
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