रायपुर। निजी स्कूलों के लिए नई गाइड लाइन जारी हो चुकी है. ऑफलाइन कक्षा के लिए किसी भी पालक और विद्यार्थी पर दवाब नहीं बनाया जा सकता. साथ ही निजी स्कूल अगर ऑनलाइन कक्षा बंद करते हैं, तो उन पर कार्रवाई की जा सकती है. ऑफलाइन क्लासेस के लिए पहले ही निर्देश दे दिए गए हैं, सरकारी हो या प्राइवेट पहले ही स्कूल खोलने की अनुमति दी जा चुकी है. लेकिन रायपुर जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश पर अब सवाल उठने लगे हैं.

शिक्षा अधिकारी के आदेश पर निजी स्कूलों ने सवाल उठाएं हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखने के आदेश कहीं पर भी नहीं है. आदेश में यह था कि 50% उपस्थिति के साथ ऑफ़लाइन कक्षा ली जाए. 50% विद्यार्थी ही कक्षाएं अटेंड कर सकते हैं. बाकी 50% विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था है.

निजी स्कूलों ने ऑनलाइन कक्षा बंद करने की पालकों को दी है चेतावनी

निजी स्कूलों के तुगलकी फ़रमान पर स्कूल शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट तौर पर हिदायत दी है कि अगर निजी स्कूल ऑनलाइन कक्षा बंद करते हैं. तो उन्हें भारी पड़ सकता है उन पर कार्रवाई की जा सकती है.

शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम ने कहा कि शिक्षा विभाग ने स्कूल संचालन के लिए गाइड लाइन जारी कर दी है. उसी के आधार पर स्कूलों का संचालन किया जा रहा है. इस आदेश का पालन प्राइवेट और सरकारी दोनों स्कूलों को करना होगा. स्कूलों में ऑफ़लाइन कक्षा लेने के लिए अनुमति दी गई है. जिसमें 50% विद्यार्थी उपस्थित रहेंगे और बाक़ी विद्यार्थियों को अल्टरनेट बुलाया जाएगा. जिस दिन जो विद्यार्थी 50% के दायरे से बाहर रहेंगे उन्हें ऑनलाइन कक्षा से पढ़ाई की व्यवस्था करने की आदेश है.

विद्यार्थियों की स्कूलों में उपस्थिति अनिवार्य नहीं

स्कूल संचालन की गाइडलाइन की बात करें तो फ़िलहाल स्कूलों में विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है. विद्यार्थियों को स्कूल में पढ़ाई करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है.

तो वहीं पालकों ने रायपुर में ऑफ़लाइन कक्षा के लिए जारी आदेश का विरोध किया है. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि ऑफ़लाइन कक्षा का आदेश में ज़िक्र किया गया है. लेकिन ऑनलाइन कक्षा के लिए आदेश में कहीं भी ज़िक्र नहीं है जबकि शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश में ऑनलाइन कक्षा के द्वारा शिक्षा पहुँचाने के आदेश पहले ही जारी हो चुका है.