बिलासपुर। रेल्वे द्वारा पैसेंजर ट्रेनें नहीं चलाये जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में लगी याचिका पर आज सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस ने मामले की सुनवाई करते हुए रेलवे को दो सप्ताह में जवाब पेश करने के लिए कहा है।

याचिकाकर्ता अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव ने अपनी याचिका में आरोप लगया है कि बिलासपुर रेल्वे जोन के पास पर्याप्त सुविधा होने के बाद भी पैसेंजर ट्रेन नहीं चलाई जा रही है और स्पेशल ट्रेन के नाम से यात्रियों से डेढ से दोगुना किराया वसूला जा रहा है।

अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव ने अपनी दलील में कहा कि कोरोना के नाम से यात्री ट्रेन रोकी गई है जबकि बिहार और बंगाल में पैसेंजर ट्रेन चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि राजधानी एक्सप्रेस में खाने का पैसा यात्रियों से लिया जा रहा है लेकिन खाना नही दिया जा रहा है। मामले में कोर्ट ने सुनवाई की अगली तिथि दो सप्ताह के बाद की तय की है।