ईसाई धर्मगुरु पादरी बजिंदर सिंह को आज रेप केस में सजा सुनाई गई। मोहाली की जिला अदालत ने बजिंदर को उम्रकैद की सजा सुनाई है। 3 दिन पहले मोहाली कोर्ट ने दोषी करार दिया था। जिसके बाद उसे पटियाला जेल भेज दिया गया था। बता दें कि यह मामला 2018 में जीरकपुर पुलिस थाने में एक महिला द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि बजिंदर सिंह ने उसे विदेश ले जाने का वादा करके बहकाया और मोहाली के सेक्टर 63 स्थित अपने आवास पर उसके साथ बलात्कार किया और उसका वीडियो भी बना लिया। उसने आरोप लगाया था कि आरोपी ने धमकी दी थी कि अगर वह उसकी मांगें नहीं मानेगी तो वह वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देगा।
खुद को बताया था निर्दोष
यह सजा ऐसे समय में दी गई है जब पादरी 28 फरवरी को दर्ज यौन उत्पीड़न के एक अन्य मामले में जांच का सामना कर रहा है। कपूरथला पुलिस ने 22 वर्षीय महिला की ओर से उसके खिलाफ लगाए गए उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए तीन सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया है। सिंह ने अपने खिलाफ लगे आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया था।
महिला को पीटने का वीडियो वायरलमोहाली पुलिस ने 25 मार्च को पादरी के खिलाफ मारपीट और अन्य आरोपों में मामला दर्ज किया था। इससे कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर पादरी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह कथित तौर पर एक महिला से बहस कर रहा था और उसे थप्पड़ मार रहा था। वो इस दौरान महिला पर पहले किताब फैंकता है और फिर उसके पास जाकर मारपीट करता है।
- Chhattisgarh: अब 30 अप्रैल तक जमा कर सकेंगे प्रॉपर्टी टैक्स, आदेश जारी
- दसवीं बोर्ड की परीक्षा में पकड़ा गया मुन्नाभाई: जीजा की जगह एग्जाम देने पहुंचा साला, फिर ऐसे सामने आई हकीकत
- बागेश्वर बाबा का बड़ा ऐलान: देशभर में चलेगा हिंदू राष्ट्र बनाने का अभियान, गांव-गांव बनेगा सुंदरकांड मंडल
- ‘इस कानून काे स्वीकार करना होगा…,’ वक्फ बिल पर लोकसभा में गरजे अमित शाह, कहा- कांग्रेस ने मुसलमानों को डराने का काम किया
- विष्णु के सुशासन में एक और उपलब्धि: छत्तीसगढ़ बना देश में GST राजस्व वृद्धि दर में अग्रणी राज्य, वित्तीय वर्ष 2024-25 में 18 % की ऐतिहासिक वृद्धि