कुंदन कुमार, पटना। राजधानी पटना में सड़क किनारे अतिक्रमण सिर दर्द बना हुआ है और इसको लेकर अब हाई कोर्ट भी लगातार प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है. पटना के आशियाना दीघा रोड का एक मामला है, जिसे लेकर पटना हाई कोर्ट में आशियाना दीघा रोड पर अतिक्रमण हटाने और उसका डिजिटल फोटो पेश करने का आदेश दिया है.
तो डीएम पर चलेगा अवमानना का केस
कोर्ट ने कहा है कि, अतिक्रमण नहीं हटने पर यह माना जाएगा कि डीएम ने आदेश का पालन नहीं किया है और उनके खिलाफ अवमानना का मामला चलेगा. बता दें कि इसके पहले डीएम की ओर से हलफनामा दायर कर कहा गया था कि अतिक्रमण को हटा दिया गया है, जो बचा हुआ है उसे 2 महीने के भीतर हटा दिया जाएगा. लेकिन वरीय अधिवक्ता संजीव कुमार मिश्रा ने कोर्ट को बताया कि कागजों में ही अतिक्रमण हटाया गया है. वास्तविकता में अतिक्रमण अभी बरकरार है.
3 जुलाई को होगी अगली सुनवाई
इस पर कोर्ट ने कहा कि, अगर डीएम अतिक्रमण हटाने में असहाय है तो अगली सुनवाई में हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करें. न्यायमूर्ति पी बी बंजथरी और शशि भूषण प्रसाद की खंडपीठ ने डॉक्टर अमित कुमार सिंह द्वारा अवमानना मामले पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया गया है. मामले पर अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी.
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