पटना । नगर निगम ने गैर-आवासीय संपत्तियों के प्रॉपर्टी टैक्स की दरों में बड़ा बदलाव किया है। नई व्यवस्था के तहत अब शहर में होटल, जिम, निजी अस्पताल, हेल्थ क्लब, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर पहले की तुलना में दोगुना टैक्स वसूला जाएगा। वहीं कोचिंग संस्थान, नर्सिंग होम और निजी शैक्षणिक संस्थानों पर 1.5 गुना प्रॉपर्टी टैक्स लागू किया गया है।

इस लिए किया गया बदलाव

यह निर्णय बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के तहत जारी नई अधिसूचना के आधार पर लिया गया है। पटना नगर निगम का कहना है कि इस बदलाव का उद्देश्य कर प्रणाली को अधिक पारदर्शी, सरल और न्यायसंगत बनाना है ताकि शहरी विकास के लिए राजस्व में वृद्धि हो सके। नई टैक्स दरें संपत्ति के उपयोग और वहां होने वाली व्यवसायिक गतिविधियों को ध्यान में रखकर तय की गई हैं।

दोगुना प्रॉपर्टी टैक्स देना होगा

नई व्यवस्था के अनुसार होटल, हेल्थ क्लब, जिम, क्लब, विवाह भवन, निजी अस्पताल, बैंक, बीमा कंपनियां और बड़े गोदामों पर कर गुणांक 2 निर्धारित किया गया है। इसका मतलब है कि अब इन संपत्तियों पर पहले से दोगुना प्रॉपर्टी टैक्स देना होगा। निगम का मानना है कि इन स्थानों पर आर्थिक गतिविधियां अधिक होती हैं इसलिए इनसे अधिक राजस्व प्राप्त करना उचित है।

1.5 गुना टैक्स लिया जाएगा

इसके अलावा शोरूम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, रेस्टोरेंट और एक से तीन हजार वर्ग फुट तक के मध्यम आकार के गोदामों पर 1.5 गुणांक लागू होगा। इसी श्रेणी में कोचिंग संस्थान, गाइडेंस सेंटर, ट्रेनिंग संस्थान और उनके छात्रावासों को भी रखा गया है। नर्सिंग होम, क्लिनिक और डायग्नोस्टिक सेंटर पर भी 1.5 गुना टैक्स लिया जाएगा।

गुणांक तय किया गया

निजी स्कूल, कॉलेज और शोध संस्थानों पर भी 1.5 गुणांक तय किया गया है, जबकि गैर-व्यावसायिक सरकारी कार्यालयों पर 1 गुणांक ही लागू रहेगा। धार्मिक और सांस्कृतिक संस्थानों को पूरी तरह प्रॉपर्टी टैक्स से मुक्त रखा गया है।