पटना। जिले में लगातार बढ़ रही ठंड और ठंडी हवाओं के असर को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा एहतियाती कदम उठाया है। बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए जिला दंडाधिकारी (डीएम) पटना ने जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के संचालन समय में बदलाव का आदेश जारी किया है।

कक्षाओं पर लगाई रोक

डीएम के आदेश के अनुसार पटना जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों में सुबह 9:00 बजे से पहले और दोपहर 4:30 बजे के बाद किसी भी प्रकार की शैक्षणिक गतिविधि पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। यह आदेश प्री-स्कूल, नर्सरी, किंडरगार्टन और आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी समान रूप से लागू होगा। इस अवधि के दौरान कोई कक्षा संचालित नहीं की जाएगी।

परीक्षाओं को मिली छूट

हालांकि बोर्ड परीक्षा या प्री-बोर्ड परीक्षा से संबंधित पहले से निर्धारित विशेष कक्षाएं और परीक्षाएं इस आदेश से मुक्त रहेंगी। ऐसे मामलों में विद्यालय अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कक्षाएं और परीक्षाएं संचालित कर सकेंगे।

इस दिन तक लागू रहेगा आदेश

जिला प्रशासन द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और 25 दिसंबर 2025 तक प्रभावी रहेगा। सभी स्कूल प्रबंधन को आदेश का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है।

सख्त कार्रवाई होगी

डीएम ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत जारी किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले स्कूल प्रबंधन के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने अभिभावकों से भी बच्चों की सेहत का विशेष ध्यान रखने और स्कूल समय की जानकारी विद्यालय से सुनिश्चित करने की अपील की है।