कुंदन कुमार/पटना। बिहार के कहलगांव के विधायक पवन कुमार यादव पर धोखाधड़ी का गंभीर आरोप लगा है। इस मामले में आरोप है कि उन्होंने करीब 2 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी की है। मामला 2017 में उस समय सामने आया जब जयमाला सागर ने बाबा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों और प्रतिनिधियों के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात का केस दायर किया था। इस मामले में विधायक पवन कुमार यादव का नाम भी आरोपी के रूप में सामने आया था।

खिलाफ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया

मुंगेर की निचली अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस द्वारा दाखिल की गई अंतिम रिपोर्ट के बाद सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। हालांकि, इस फैसले को लेकर उच्च न्यायालय में आपत्ति जताई गई और अब पटना उच्च न्यायालय ने मामले में हस्तक्षेप किया है। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए सभी आरोपियों, जिनमें विधायक पवन कुमार यादव भी शामिल हैं, के खिलाफ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है।

कोर्ट में पेश होने की संभावनाएं बढ़ गई

पटना उच्च न्यायालय के आदेश के बाद मामले में नया मोड़ आया है। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि निचली अदालत में चल रही कार्रवाई पर अगले आदेश तक रोक लगा दी जाए। इस आदेश के बाद विधायक पवन कुमार यादव और अन्य आरोपियों के लिए अब कोर्ट में पेश होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। यह आदेश राजनीति और बिहार के राजनीतिक हलकों में एक बड़ी चर्चा का विषय बन गया है, खासकर जब यह आरोप किसी लोकप्रिय जनप्रतिनिधि पर लगे हैं।

निवेशकों से धोखाधड़ी की

विधायक पवन कुमार यादव पर यह आरोप है कि उन्होंने बाबा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के जरिए निवेशकों से धोखाधड़ी की। आरोप के मुताबिक, कंपनी ने निवेशकों को करोड़ों रुपए का चूना लगाया और इसके पीछे पवन कुमार यादव का हाथ था।

दोनों के लिए यह मामला अहम बन चुका

अब यह देखना होगा कि उच्च न्यायालय में मामले की सुनवाई में क्या आगे होता है और इस विवाद में विधायक पवन कुमार यादव को अदालत से किस प्रकार का आदेश मिलता है। राजनीति और कानून दोनों के लिए यह मामला अहम बन चुका है, और इसकी गूंज बिहार की राजनीति में लंबे समय तक सुनाई दे सकती है।

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