रायपुर. निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (आरटीई) अंतर्गत वर्ष 2022-23 में निजी स्कूलों को 134.30 करोड़ से ज्यादा की राशि अंतरित की जा चुकी है. निजी विद्यालयों को जनवरी 2024 से अप्रैल 2024 तक वर्ष 2022-23 के लिए नर्सरी से 8वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों की शुल्क प्रतिपूर्ति राशि 185.91 करोड़ रुपए और 9वीं से 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों की शुल्क प्रतिपूर्ति 20.71 करोड़ रुपए के विरूद्ध कुल 134 करोड़ 30 लाख 27 हजार 339 रुपए की राशि निजी विद्यालयों के खाते में अंतरित की जा चुकी है. वर्ष 2022-23 में शेष लंबित राशि लगभग 70 करोड़ रुपए के भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है. यह जानकारी लोक शिक्षण संचालनालय ने दी है.

लोक शिक्षण संचालनालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2023-24 की प्रतिपूर्ति के लिए सत्रांत अगस्त माह का समय निर्धारित है. विद्यालयों द्वारा समय-सीमा में दावा आपत्ति किए जाने के पश्चात शुल्क प्रतिपूर्ति राशि के भुगतान के लिए कार्यवाही की जाएगी. लोक शिक्षण संचालनालय ने स्पष्ट किया है कि आरटीई के तहत निजी विद्यालयों को शुल्क प्रतिपूर्ति के लगभग 285 करोड़ रुपए की राशि लंबित होने संबंधी समाचार असत्य है. इस संबंध में वस्तु स्थिति उपरोक्तानुसार स्पष्ट की गई है.

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