इनकम टैक्स रिटर्न भरने में देरी होने पर लेट फीस ली जाएगी. अगर एक अप्रैल से 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल करने पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा. जबकि 1 सितंबर से 31 दिसंबर के बीच आयकर रिटर्न करने पर 5 हजार रुपए लेट फीस लगेगा. यदि कुल आय 5 लाख से कम हो तो 1 हजार रुपए लेट फीस लगेगी. अगर रिटर्न अगले साल 1 जनवरी से 31 मार्च तक देने पर 10 हजार रुपए लेट फीस के तौर पर देनी होगी. इसलिए समय रहते ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दें और लेट फीस से बचें.

वेतनभोगियों के लिए चेतावनी

आयकर विभाग ने वेतनभोगी कर्मचारियों को इनकम टैक्स रिटर्न सावधानी से भरने की हिदायत दी है. विभाग ने कहा है कि गलत आईटीआर भरने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. यही नहीं, ऐसे लोगों के खिलाफ नियोक्ताओं को भी कार्रवाई करने के लिए कहा जाएगा. विभाग ने यह चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अपने आयकर रिटर्न में अपनी आय कम और कटौती को बढ़ा-चढ़ाकर न बताएं. अगर आप ये हथकंडे अपनाते हैं, तो आयकर विभाग के पास सही आय पता लगाने के कई तरीके हैं. ऐसे हथकंडे अपनाकर आप मुसीबत में फंस सकते हैं.