रायपुर. लोकसेवा गारंटी अधिनियम के तहत राजस्व विभाग ने अविवादित नामांतरण, अविवादित खाता विभाजन एवं सीमांकन प्रकरणों को तीन महीने में निराकरण करने समय सीमा निर्धारित की है. समय सीमा में प्रकरणों का निराकरण नहीं करने पर दो राजस्व अधिकारियों पर अर्थदंड लगाया गया है.
बता दें कि, समय सीमा में प्रकरणों का निराकरण नहीं किए जाने पर सौ रुपए प्रतिदिन, अधिकतम एक हजार रुपए परिव्यय व अर्थ दंड आरोपित किए जाने का प्रावधान किया है. रायपुर के अतिरिक्त तहसीलदार अभिषेक राठौर द्वारा सीमांकन प्रकरण का समय अवधि में निराकरण नहीं किए जाने पर सक्षम अधिकारी अनुविभागीय दंडाधिकारी (राजस्व) रायपुर ने राठौर को एक हजार रुपए परिव्यय/अर्थदंड से दंडित किया है.
इसी प्रकार धरसीवां के अतिरिक्त तहसीलदार अजय चंद्रवंशी के द्वारा अविवादित नामांतरण का समय सीमा में निराकरण नहीं किए जाने के कारण उन्हें भी एक हजार रुपए परिव्यय/अर्थदंड से दंडित किया है. उक्त दोनों ही अधिकारी परिव्यय राशि भुगतान के लिए दायी होंगे.
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