लखनऊ. यूपी विधानसभा और विधानपरिषद के वर्तमान और पूर्व सदस्यों की सुख सुविधा भत्ता संबन्धित विधेयक दोनों सदनों में बगैर किसी टोकटाकी के ध्वनिमत से पारित किया गया. रिटायर्ड पूर्व सदस्यों की पेंशन में दस हजार रुपये मासिक की बढ़ोतरी की गयी है पूर्व सदस्यों को 25000 रुपये मासिक के बजाय 35000 रुपये मासिक पेंशन मद के लिए प्राप्त होंगे. वर्तमान सदस्यों के दैनिक और जनसेवा भत्ते में बढ़ोतरी को दोनों सदनों से स्वीकृति प्राप्त हो गई है. इससे सरकार पर 105.21 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.

गुरुवार को विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि उत्तर प्रदेश विधानमंडल सदस्य एवं मंत्रीगण सुख-सुविधा अधिनियम विधेयक, 2025 सर्वसम्मति से पारित हो गया है. इसके तहत सभी जनप्रतिनिधियों की सैलरी और भत्ते बढ़ा दिए गए हैं. 9 साल बाद सैलरी बढ़ाई गई है. मार्च 2025 में गठित समिति की सिफारिशों पर यह फैसला लिया गया, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सहमति दी थी. अब विपक्ष ने भी इसे स्वीकार कर लिया है.

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वर्तमान में क्या सुविधा मिल रही है?

वर्तमान में विधायकों को वेतन और दैनिक जनसेवा भत्ता के लिए हर महीने 1.70 लाख रुपए महीने मिलते हैं. जिनमें 1.25 लाख रुपए महीने वेतन है. अब विधायकों को 1.85 लाख रुपए वेतन और 60 हजार रुपए महीने दैनिक जनसेवा भत्ता सहित कुल 2.45 लाख रुपए महीने मिलेंगे. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया, अब विधायकों को हर महीने 25 से बढ़ाकर 35 हजार रुपए वेतन मिलेगा. इसके अलावा विधायकों को अब हर साल 5 लाख रुपए के रेलवे यात्रा कूपन मिलेंगे. रेल यात्रा टिकट खरीदने की बाध्यता नहीं रहेगी. विधायक पूरे पांच लाख रुपए रेल, बस, स्वयं के वाहन, हवाई जहाज से यात्रा के लिए नकद ले सकेंगे.