रायपुर। राज्य सरकार ने दिवाली, छठ, गुरुपर्व, नए वर्ष और क्रिसमस पर पटाखों के फोड़ने का समय निर्धारित करते हुए आदेश जारी किया है. आदेश के अनुसार सिर्फ दो घंटे ही पटाखे फोड़ने की अनुमति दी गई है. वहीं ऑनलाइन और ई-व्यापारिक वेबसाइटों से पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.
इसके साथ ही आदेश में यह भी कहा गया है कि जिन शहरों में वायु गुणवत्ता का स्तर अच्छा या संतोषजनक और मध्यम श्रेणी हो, वहां केवल हरित पटाखे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं. साथ ही अपर मुख्य सचिव और पर्यावरण विभाग ने राज्य में सभी जिले के कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को इसका व्यापक प्रचार-प्रसार सहित कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं.
इस आदेश के तहत हरित पटाखों के फोड़े जाने की अवधि दीपावली पर्व पर रात 8 से 10 बजे तक, छठ पूजा पर सुबह 6 से 8 बजे तक, गुरूपर्व पर रात 8 से 10 बजे तक और नए वर्ष और क्रिसमस पर रात 11:55 से 12:30 बजे तक निर्धारित की गई है.
उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाले इम्प्रूव्ड और हरित पटाखों की बिक्री केवल लायसेंस्ड ट्रेडर्स ही करेंगे. केवल उन्हीं पटाखों को उपयोग के लिए बाजार में बेचा जा सकेगा, जिनसे उत्पन्न ध्वनि का स्तर निर्धारित सीमा के भीतर हो. सीरीज पटाखे अथवा लड़ियों की बिक्री, उपयोग और निर्माण प्रतिबंधित किया गया है.
पटाखों के ऐसे निर्माताओं का लायसेंस भी रद्द करने के निर्देश दिए गए हैं, जिनके द्वारा पटाखों में लिथीयम, आरसेनिक, एन्टिमनी, लेड एवं मर्करी का उपयोग किया जाएगा. ऑनलाइन और ई-व्यापारिक वेबसाइटों जैसे-फ्लिपकार्ट, अमेजॉन आदि से पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित रहेगा.
- मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक