वीरेंद्र गहवई, बिलासपुर। कोरिया जिले की पटना ग्राम पंचायत को नगर पंचायत बनाये जाने की अधिसूचना को जनहित याचिका के जरिये चुनौती दी गई. मामले में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने याचिका को अपरिपक्व बताते हुए खारिज कर निराकृत कर दिया. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सिंगल बेंच में पिटीशन दायर करने की छूट प्रदान की है.
कोरिया जिला एक अनूसूचित क्षेत्र है, जिसके पटना ग्राम पंचायत को नगर पंचायत बनाया जा रहा है. इसके लिये पहले नगरीय प्रशासन विभाग ने जो अधिसूचना जारी की उस पर पटना ग्रामसभा के सभापति देवेन्द्र सिंह ने ग्रामवासियों की ओर से आपत्ति की. इसके खिलाफ याचिका पर हाईकोर्ट ने कहा था कि दावा आपत्ति पर विचार किया जाये. आपत्ति को नगरीय प्रशासन विभाग ने खारिज कर दिया था. दायर जनहित याचिका में बताया गया कि अनुचित क्षेत्र में ग्राम पंचायत को कई विशेषाधिकार मिले हुए हैं. नगर पंचायत बनने से यह सब समाप्त हो जाएंगे. अभी यहां सिर्फ आदिवासी समुदाय का ही व्यक्ति सरपंच और सभापति बन सकता है. नवोदय स्कूल आदि के लाभ से भी ग्राम वंचित हो जायेगा.
याचिका में यह तर्क भी दिया गया कि अनूसूचित क्षेत्र में संसद से पास कानून के माध्यम या राज्यपाल की अधिसूचना से ही नगर पंचायत का गठन संभव हो सकता है. डिवीजन बेंच में सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने शासन की ओर से बताया कि अभी शुरूआती सूचना ही दी जा रही है.
राज्यपाल की अधिसूचना जारी होगी, उसके बाद ही इसे अंतिम रूप दिया जाएग तब आपत्ति प्रस्तुत करें. सुनवाई के बाद डीबी ने कहा कि अभी यह याचिका अपरिपक्व स्थिति में हैं, इसलिए याचिकाकर्ता चाहे तो सिंगल बेंच में रिट पिटीशन दायर कर सकता है.
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