नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें पंजाब के पुलिस महानिदेशक के रूप में दिनकर गुप्ता की नियुक्ति को बरकरार रखा गया था. न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्न की पीठ ने भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारियों सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय और मोहम्मद मुस्तफा की ओर से दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें 7 फरवरी 2019 को गुप्ता को पंजाब डीजीपी नियुक्त करने के आदेश को चुनौती दी गई थी.

पंजाब: टिकरी बॉर्डर पर किसान की मौत, मानसा के रहने वाले महिंदर सिंह ने ली आखिरी सांस

 

शीर्ष अदालत ने इस साल सितंबर में इस मामले में आदेश सुरक्षित रख लिया था. इस मामले में विस्तृत फैसला बाद के दिनों में शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की उम्मीद है. संघ लोक सेवा आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी ने प्रस्तुत किया था कि मसौदा दिशा-निर्देश 2009 कानूनी तौर पर सही हैं और प्रकाश सिंह के फैसले के अनुरूप हैं.

बीजेपी का बड़ा हमला- ‘नरेंद्र मोदी के PM बनने से पहले कांग्रेस के शासनकाल में भारत आंशिक रूप से एक मुस्लिम राष्ट्र था’

 

सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने तर्क दिया था कि उनके मुवक्किल को अयोग्य माना गया था, क्योंकि तत्कालीन डीजीपी सुरेश अरोड़ा डीजीपी के पद के चयन के लिए पैनल समिति के पदेन सदस्य थे और उनके खिलाफ पक्षपाती होने का कारण था. मुस्तफा के वकील ने तर्क दिया था कि गुप्ता के लिए नियुक्ति प्रक्रिया को खास बनाया गया था.