शैलेन्द्र पाठक, बिलासपुर. तेंदूपत्ता संग्रहण के टेंडर में गड़बड़ी की जनहित याचिका को हाईकोर्ट ने खरिज कर दिया गया है. हाईकोर्ट ने बहस के बाद कल मामले में फैसला सुरक्षित रखा था. इस फैसला के बाद राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है.

आपको बता दें कि संत कुमार नेताम ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई थी. याचिका में कहा गया है कि सरकार ने पिछले साल की तुलना में 51 फीसदी कम कीमत में तेंदूपत्ता संग्रहण का ठेका दिया है. ऐसा करने से प्रदेश के 10 लाख किसानों को करीब 300 करोड़ का नुकसान हो सकता है. साथ ही आदिवासी किसानों को मेहनताना, बोनस और मिलने वाली अन्य बुनियादी सुविधाओं में कमी हो जाएगी.