कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्यप्रदेश के अशोक नगर के विधायक जजपाल सिंह जज्जी जाति प्रमाण पत्र चुनाव याचिका मामले में हाईकोर्ट में जवाब पेश कर दिया है। हाइकोर्ट की सिंगल बैंच की सुनवाई में जवाब में विधायक जज्जी ने कहा कि “स्क्रूटनी कमेटी ने उनके जाति प्रमाण पत्र को वैध ठहराया है, इसलिए याचिका निराधार हो चुकी है उसे खारिज किया जाए”। हाईकोर्ट ने जवाब के बाद 28 नवंबर को गवाही की तारीख निर्धारित की है।
बता दें कि साल 2018 विधानसभा चुनाव में अशोक नगर विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर जजपाल सिंह जज्जी चुनाव जीते थे। भाजपा से लड्डू राम कोरी चुनाव हार गए थे। चुनाव हारने के बाद लड्डू राम ने हाईकोर्ट में चुनावी याचिका दायर की थी। जजपाल सिंह जज्जी के जाति प्रमाण पत्र को लेकर चुनाव याचिका दायर की थी।
जज्जी को पंजाब का रहने वाला बताते हुए एमपी में आरक्षण न दिए जाने का मुद्दा याचिका में दर्शाया गया है। हाईकोर्ट ने जज्जी को जवाब पेश करने के लिए इस बार अंतिम मौका दिया था। जज्जी ने 2018 के निर्वाचन से इस्तीफा देकर 2020 में भाजपा के टिकट से उपचुनाव लड़ा और फिर से विधायक निर्वाचित हुए हैं।
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