प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका वापस लिए जाने के आधार पर खारिज कर दी है. वहीं ASI की टीम सर्वे के लिए पांचवें दिन ज्ञानवापी परिसर पहुंची है.

बता दें कि ज्ञानवापी परिसर में गैर हिंदुओं का प्रवेश पर रोक वाली याचिका खारिज हो गई है. यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर एवं न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने मंगलवार को दिया. वाराणसी की अदालत में शृंगार गौरी की नियमित पूजा की अनुमति के लिए मुकदमा दाखिल करने वाली राखी सिंह, जितेंद्र सिंह बिसेन व अन्य की ओर से दाखिल जनहित याचिका में कहा गया था कि शृंगार गौरी केस में जब तक वाराणसी की अदालत का फैसला नहीं आ जाता, तब तक परिसर में गैर हिंदुओं का प्रवेश प्रतिबंधित किया जाए और ज्ञानवापी परिसर में मिले हिंदू प्रतीक चिह्नों को संरक्षित रखने का आदेश दिया जाए.

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ज्ञानवापी परिसर में हिंदू प्रतीक चिन्हों पर भी फैसला आया है. चिन्हों को संरक्षित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी गई है. चीफ जस्टिस की डिविजन बेंच ने याचिका खारिज की है. बता दें कि ज्ञानवापी में ASI सर्वे के 5वें दिन का कार्य शुरू हो गया है. सुबह 8 बजे से ASI सर्वे कमीशन की कार्रवाई शुरू हो गई है. दो शिफ्ट में ASI सर्वे कमीशन की कार्रवाई होगी.

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