नई दिल्ली/लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट ने 26 आयतों को कुरान से हटाने की याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि याचिका आधारहीन है. साथ ही एससी ने याचिकाकर्ता वसीम रिजवी पर 50 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है.

यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व प्रमुख वसीम रिजवी की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. उन्होंने कुरान से 26 आयतों को हटाने के लिए याचिका दायर की थी. इसके साथ ही कोर्ट ने याचिका को आधारहीन बताते हुए वसीम रिजवी पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया. कोर्ट में याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या आप इस याचिका को लेकर गंभीर हैं? इसके जवाब में याचिककर्ता के वकील ने कहा कि यह आयतें मदरसों में बच्चों को पढ़ाई जाती हैं और इन्हें मदरसों में कानून के तहत मान्यता दी गई है. याचिका में कहा गया था कि ये आयतें देश की एकता, अखंडता और भाईचारे के लिए खतरा हैं.

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याचिका में दावा किया गया है कि कुरान की 26 आयतों को बाद में जोड़ा गया है. इस आधार पर इन आयतों को पवित्र किताब से हटाने का आदेश देने की मांग की गईं है. याचिका में कहा गया है कि इन 26 आयतों की इन दिनों गलत तरीके से व्याख्या की जा रही है. इस याचिका को लेकर वसीम रिजवी अपने ही धर्म के लोगों के निशाने पर आ गए थे.

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 26 आयतों को कुरान से हटाने की याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि याचिका आधारहीन है.

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