Vehicle Insurance: वित्त मंत्रालय थर्ड-पार्टी बीमा को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही कड़े कदम उठाने जा रहा है. बिना बीमा वाले वाहनों को ईंधन (पेट्रोल, डीजल, CNG) भरवाने, FASTag खरीदने और चालक के ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्युअल करने की अनुमति नहीं होगी. वित्त मंत्रालय ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को मोटर वाहन बीमा(Vehicle Insurance) से संबंधित कई उपायों पर विचार करने की सिफारिश की है, जिसमें यह सुनिश्चित करना शामिल है कि कोई वाहन थर्ड-पार्टी बीमा के बिना नहीं चलेगा. वित्त मंत्रालय की सिफारिशों में यह भी शामिल है कि केवल वैध थर्ड-पार्टी बीमा वाले वाहनों को ईंधन और फास्टैग दिया जाएगा.

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नियमों में बदलाव जल्द होगा

मामले से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि मंत्रालय इन प्रस्तावों पर काम कर रहा है और जल्द ही नियमों में बदलाव हो सकते हैं जो वाहन संबंधी सेवाओं को बीमा कवर से जोड़ते हैं, पेट्रोल पंपों और अन्य सेवाओं को इस तरह से जोड़ते हैं कि केवल वैध बीमा वाले वाहनों को ही सेवाएं दी जाएं. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने की हिदायत दी जाएगी.

क्यों जरूरी है थर्ड पार्टी बीमा

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत सभी वाहनों के लिए थर्ड-पार्टी Insurance अनिवार्य है, जो कम से कम 3 महीने का होना चाहिए. यह बीमा दुर्घटना में किसी तीसरे पक्ष को हुए नुकसान की भरपाई के लिए होता है, लेकिन इसके बावजूद आधे से अधिक वाहन बिना बीमा के चल रहे हैं.

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सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि 2022-23 में देश में लगभग 34 करोड़ पंजीकृत वाहन थे, लेकिन इनमें से केवल 43 से 50 प्रतिशत के पास वैध थर्ड-पार्टी बीमा था. 2024 में संसद की एक समिति ने इसे लागू करने की सिफारिश की, और मार्च 2020 तक लगभग 6 करोड़ वाहन बिना बीमा के पाए गए थे.

बिना Insurance पकड़े जाने पर जुर्माना

वर्तमान मोटर वाहन अधिनियम के तहत थर्ड-पार्टी बीमा के बिना वाहन चलाना अपराध है? पहली बार पकड़े जाने पर ₹2,000 जुर्माना या तीन महीने की जेल या दोनों हो सकते हैं. दूसरी बार ऐसा करने पर जुर्माना ₹4,000 तक बढ़ सकता है.