नई दिल्ली . दिल्ली उच्च न्यायालय ने जेल में बंद कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर को अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज, नोरा फतेही और चाहत खन्ना के बारे में मीडिया को अपमानजनक पत्र जारी करने से रोकने की मांग याचिका खारिज कर दी. अदालत ने कहा याचिका प्रचार के लिए दायर की गई है. मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने जनहित याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इसे भारी जुर्माने के साथ खारिज किया जाना चाहिए.
याचिकाकर्ता का कहना था कि सुकेश अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज और नोरा फातेही को लिखे गए पत्रों से उनका अपमान कर रहे हैं. मुख्य न्यायाधीश सतीश चन्द्र शर्मा एवं न्यायमूर्ति संजीव नरुला की पीठ से याचिकाकर्ता ने उन सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया था, जिनकी चंद्रशेखर के साथ कथित तौर पर मिलीभगत है.
पीठ ने कहा कि निशांत सिंह द्वारा दायर जनहित याचिका केवल प्रचार हासिल करने के लिए दायर की गई है और इसे जुर्माने के साथ खारिज किया जाता है. पीठ ने यह भी कहा कि याचिका अस्पष्ट और आधारहीन आरोपों पर आधारित है. सिंह ने अपनी याचिका में कहा कि चंद्रशेखर की झूठी सार्वजनिक प्रेम कहानियां किशोरों के मनोविज्ञान पर जबरदस्त प्रभाव डाल रही हैं. याचिका में कहा गया है कि इन पत्रों में कुछ महिला कलाकारों के साथ अपने कथित संबंधों के बारे में सार्वजनिक रूप से बात कर सुकेश चंद्रशेखर इस देश की महिलाओं और विशेष रूप से महिला कलाकार जैकलीन फर्नांडीस की गरिमा को आहत करने की कोशिश की है.