कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। प्लास्टिक मुक्त शहर मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के ग्वालियर खंडपीठ ने सख्त रवैया अपनाया है। सिंगलयूज हानिकारक प्लास्टिक के उपयोग पर रोक लगाने के आदेश का मामले में हाईकोर्ट की अवमानना याचिका पर नोटिस जारी हुआ है।

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यह नोटिस मध्यप्रदेश में प्लास्टिक (पॉलिथीन) बैन का पालन कराने में असफल होने पर जारी किया गया है। हाईकोर्ट ने नगरीय विकास मंत्रालय मध्यप्रदेश शासन के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई को नोटिस जारी किया है। इसके अलावा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष डॉ एनपी शुक्ला, ग्वालियर नगर निगम कमिश्नर और कलेक्टर को भी न्यायालय की अवमानना का नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर सभी से जवाब तलब किया है। अधिवक्ता अवधेश सिंह भदोरिया द्वारा दायर की गई अवमानना याचिका पर नोटिस जारी हुआ है। मध्य प्रदेश शासन के अनुसार 2017 में प्रदेश में पॉलिथीन प्रतिबंधित करने की अधिसूचना जारी की गई थी। मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी।

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